प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद आवास लाभार्थी हुआ अपात्र, धनराशि रिकवरी की नोटिस जारी
जौनपुर। करंजाकला विकास क्षेत्र के गाना गांव के एक प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी के पात्रता की जांच होने के बाद अपात्र होने पर योजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि को वापस करने की नोटिस जारी कर दी गई है। वही खबर से अधिकारियों में खलबली मच गई।
करंजाकला विकास क्षेत्र के गडैला गांव के निवासी गुड्डी देवी का बीच में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नाम आया था। जिसके तहत लाभार्थी के खाते में प्रथम किस्त को बीते कुछ माह पहले भेज दिया गया था। आरोप है कि लाभार्थी के पास एक पक्का मकान और आरोप लगने के उपरांत अधिकारियों ने जब जांच कराई तो लाभार्थी के पास एक पक्का मकान होने की बात सत्य साबित हुई जिस पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 7 दिन के अंदर आवास योजना अंतर्गत दी गई धनराशि को वापस करने का दिशा निर्देश जारी किया है ग्राम पंचायत अधिकारी नवनीत सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच किया गया और लाभार्थी अपात्र मिलने के बाद 7 दिन के भीतर भेजी गई धनराशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। वही लाभार्थी का आरोप है कि कुछ ग्राम वासियों द्वारा पुरानी रंजिश और वह मानस के चलते यह आरोप लगाया गया और गलत ढंग से हमें पात्र से अपात्र बनाया गया है। वही इस तरह की त्रुटि ने अधिकारियों के कामकाज पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। सरकार के कल्याणकारी योजनाओं पर अधिकारियों के भीड़ हाल रवैया से योजना के तहत लाभ पाने वाले लोगों तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती फिलहाल ग्राम वासियों के शिकायत पर मामले की जांच करने के बाद अपात्र होने पर लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के सूची से हटा दिया गया है और 7 दिन के भीतर धनराशि वापस जारी करने के लिए नोटिस जारी कर दी गई है।




























































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