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आज़मगढ़ जनपद में धारा 144 लागू ,आगामी परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर....

आजमगढ़ 22 अगस्त-- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री अनिल कुमार मिश्र ने बताया है कि जनपद में दिनांक 17 सितम्बर 2022 को विश्वकर्मा पूजा/ चेहल्लुम, 02 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जयन्ती, 04 अक्टूबर को दशहरा (महानवमी), 05 अक्टूबर को दशहरा (विजय दशमी), 09 अक्टूबर 2022 को ईद-ए-मिलाद (बारावफात), 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली, 26 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन पूजा व 27 अक्टूबर 2022 को भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती मनाया जाना है। इसके अतिरिक्त राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संस्थागत प्रशिक्षार्थियों की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा अगस्त 2022 विषयों की कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) सैद्धान्तिक विषयों की परीक्षायें दिनांक 08 अगस्त से 2022 से 13 अगस्त 2022, दिनांक 17 अगस्त से 22 अगस्त व दिनांक 25 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक का आयोजन किया जा रहा है एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष-2022 की हाई स्कूल कम्पार्टमेन्ट/इम्प्रेयमेन्ट एवं इण्टरमीडिएट की कम्पार्टमेन्ट परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 अगस्त 2022 तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2022 की परीक्षा दिनांक 15 अक्टूबर 2022 व 16 अक्टूबर 2022 को आयोजन किया जाना है। 
उन्होने कहा कि इस सम्बन्ध में धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/ सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। विश्वस्त प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा।
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगें। इस आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 30 अक्टूबर 2022 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

----जि0सू0का0 आजमगढ़-23-08-2021-----


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