Latest News / ताज़ातरीन खबरें

अभी जेल में ही रहेंगे रमाकांत यादव की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज

आजमगढ़। बाहुबली विधायक रमाकांत यादव ने बृहस्पतिवार को न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। दो मामलों में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई तो वहीं एक मामले में जमानत अर्जी को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। बाहुबली विधायक पर कुल सात मुकदमे चल रहे हैं।
फूलपुर पवई सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव पर वर्तमान में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद अंबारी चौराहे पर रमाकांत व अकबर अहमद डंपी समर्थकों के बीच फायरिंग हुई थी। इस मामले में एनबीडब्लू जारी हुआ था। जिसमें जमानत के लिए रमाकांत यादव तीन-चार दिन पूर्व कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को रमाकांत यादव के वकील आद्या शंकर मिश्रा ने पुन: जमानत के लिए अर्जी लगायी थी। जिसमें पेशी पर पूर्व सांसद व बाहुबली विधायक रमाकांत यादव अदालत में पेशी पर आए थे। रमाकांत यादव के वकील ने बताया कि वर्तमान में रमाकांत यादव पर कुल सात मुकदमे हैं। जिसमें पवई थाने का घेराव, दीदारगंज थाने का घेराव, फूलपुर तहसील का घेराव, अंबारी चौक पर डंपी समर्थकों संग भिड़त, सरायमीर थाने में एससी/एसटी व चुनाव आयोग द्वारा पवई व तहबरपुर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। जिसमें चुनाव आयोग वाले दोनों मुकदमो में रमाकांत यादव की जमानत मंजूर हो गई है। सरायमीर थाने में दर्ज एससी/एसटी के मुकदमे में जमानत खारिज कर दी गई है। अब एक अगस्त को सुनवाई की तारीख नियत की गई है।


Leave a comment

Educations

Sports

Entertainment

Lucknow

Azamgarh