डीएपी एवं अमोनियम फास्फेट सल्फेट दोनों फास्फेटिक उर्वरकों की 2600 मैट्रिक टन की रेक जनपद को उपलब्ध
आजमगढ़ 21 नवम्बर-- जिलाधिकारी आजमगढ़ के अथक प्रयास एवं परिश्रम से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद आजमगढ़ को डीएपी एवं अमोनियम फास्फेट सल्फेट दोनों फास्फेटिक उर्वरकों की 2600 मैट्रिक टन की रेक जनपद को उपलब्ध कराई गई है। जिला कृषि अधिकारी श्री गगनदीप सिंह ने बताया है कि वर्तमान समय में धान की कटाई लगभग समाप्ति की ओर है, साथ ही गेहूं की बुवाई बहुत तेज गति से हो रही है। गेहूं की बुवाई के लिए किसान डीएपी एवं फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसलिए गेहूं की बुवाई के समय डीएपी एवं फास्फेटिक उर्वरक की आवश्यकता अधिक होती है। किसानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज द्वारा व्यक्तिगत प्रयास करते हुए जनपद आजमगढ़ को 2600 मैट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक की रैक उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद के रैक पॉइंट से सीधे समितियों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि किसानों को तत्काल डीएपी उर्वरक उपलब्ध हो सके।
जिलाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि उर्वरक क्रय करने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी दोनों प्रपत्र अनिवार्य है। किसान उर्वरक पीओएस (पोस) मशीन से ही क्रय करें। यदि किसी किसान को किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 7839882455/9450753720/9453072429 पर संपर्क कर अपनी कठिनाइयों का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा सुझाव दिया गया है कि किसान एडवांस में डीएपी खरीद कर न रखें। जिलाधिकारी द्वारा अश्वासन दिया गया है कि जनपद में डीएपी की आपूर्ति लगातार एवं अनवरत होती रहेगी।
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आजमगढ़ 21 नवम्बर-- अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई ने अवगत कराया है कि लघु सिंचाई प्रखण्ड आजमगढ़ के अधीन जनपदों- आजमगढ़, मऊ एवं बलिया में उथले नलकूपों के बोरिंग मशीन धारक एजेन्सी/फर्म, जो बोरिंग का कार्य करते है एवं सम्बन्धित जनपद के भू-गर्भ जल अधिनियम 2019 की धारा 17 के अन्तर्गत पोर्टल (upgwdonline.in) पर बोरिंग हेतु पंजीकृत के द्वारा उथले नलकूप का ड्रिलिंग कार्य कराया जाना है। फर्म/एजेन्सी का पंजीकरण जनपदवार किया जाएगा। उल्लिखित जनपदों के एल्युवियल क्षेत्रों में उथले नलकूप 110 एम.एम. व्यास की 30 मीटर न्यूनतम गहराई तक छिद्रण कार्य हेतु उक्त मशीन धारक, एजेन्सी/फर्म का पंजीकरण किये जाने हेतु सील्ड लिफाफे में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन दिनांक 05 दिसम्बर 2022 को सायं 03.00 बजे तक सम्बन्धित जनपदों के सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई के कार्यालय में आमन्त्रित किये गये हैं, जिन्हें दिनांक 07 दिसम्बर 2022 सायं 03ः30 बजे उपस्थित मशीनधारक, एजेन्सी/फर्म के प्रतिनिधियों के समक्ष अधिशासी अभियन्ता कार्यालय आजमगढ़ में खोला जाएगा। उथले नलकूपों की बोरिंग मशीनधारक, एजेन्सी/फर्म जिनसे बोरिंग कार्य किया जा सकता है, कि विशिष्टियों का विवरण, नियम एवं शर्तें उपरोक्त जनपदों के सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई के कार्यालय से दिनांक 18 नवम्बर 2022 से दिनांक 03 दिसम्बर 2022 तक किसी भी कार्य दिवस में रू0 100 (एक सौ रूपये मात्र) जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। मशीन धारक एजेन्सी/फर्म को पंजीकरण हेतु मु0-25,000 (पच्चीस हजार रूपये मात्र) की धरोहर राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से अथवा एन.एस.सी. के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ के पदनाम से बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
-------जि0सू0का0 आजमगढ़-21.11.2022--------

























































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