23 बंडल गांजा बरामद दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार राजाबाबू सिंह, नेहा पासवान और पूनम देवी पर गांजा पहुंचाने का आरोप
आजमगढ़। जनपद के बिलरियागंज थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23.411 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार बरामद गांजा दो ट्रॉली बैगों में प्लास्टिक टेप से पैक 23 बंडलों में रखा था। मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक 17 सितंबर को उपनिरीक्षक हरिकेश राय हमराह पुलिसकर्मियों के साथ जैगहा बाजार में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हारीपुर मोड़ की तरफ से दो महिलाएं और एक व्यक्ति दो ट्रॉली बैग लेकर पैदल गुलवा गौरी पुलिया नहर की ओर जा रहे हैं। सूचना पर महिला पुलिसकर्मियों को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मस्जिद की आड़ में संदिग्धों का इंतजार किया। कुछ देर बाद तीनों को ट्रॉली बैग के साथ पकड़ लिया गया। पूछताछ में उनकी पहचान राजाबाबू सिंह निवासी बलिहार, थाना सिमरी, जिला बक्सर (बिहार), नेहा पासवान निवासी फतेहपुर, थाना दिलदारनगर, जिला गाजीपुर और पूनम देवी निवासी सोनी इंतवा, थाना राजपुर, जिला बक्सर (बिहार) के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में तीनों ने ट्रॉली बैग में गांजा होने की बात बताई। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए क्षेत्राधिकारी सगड़ी कौस्तुभ त्रिपाठी को सूचना दी गई। क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में बैगों की तलाशी ली गई। राजाबाबू के ट्रॉली बैग से 12 तथा महिलाओं के पास से मिले दूसरे ट्रॉली बैग से 11 बंडल बरामद हुए। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल करने पर पहले ट्रॉली बैग से बरामद 12 बंडलों का कुल वजन 12.224 किलोग्राम और दूसरे ट्रॉली बैग से मिले 11 बंडलों का वजन 11.187 किलोग्राम पाया गया। इस तरह कुल 23.411 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों ट्रॉली बैगों को सील कर नमूना मोहर तैयार की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में तीनों ने बताया कि उन्हें गांजा एक स्थान पर पहुंचाने के लिए दिया गया था और इसके बदले उन्हें रुपये मिलते थे। हालांकि, पुलिस का कहना है कि वे कथित व्यापारियों अथवा खरीदार के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। तीनों के पास से मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्रवाई की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य एप के माध्यम से कराए जाने की बात कही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है।

























































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