लेखपाल दम्पत्ति की हत्या के षड़यंत्र में फरार अभियुक्ता (बहू) गिरफ्तार
आजमगढ़ थाना-तरवां :करीब 04 माह पूर्व थाना तरवां क्षेत्र में हुई लेखपाल दम्पत्ति की हत्या के षड़यंत्र में फरार अभियुक्ता (बहू) गिरफ्तार,घटना का पूर्व का विवरण - दिनांक 29.11.2021 को वादी मुकदमा उदय प्रताप उर्फ प्रधान पुत्र स्व0 रामनगीना राम सा0 पित्थौरपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी गयी कि दिनांक 28/29.11.2021 की रात्रि में मेरे पिता रामनगीना राम व माता मंशा देवी को अज्ञात बदमाशो द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर हत्या कर दी गयी थी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-196/21 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात बदमाश के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा बाद विवेचना दिनांक 10.12.2021 को प्राप्त साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्त पंकज यादव पुत्र रमाकान्त यादव सा0 कोठिया थाना रानी की सराय तथा ज्योति पत्नी कौशल प्रताप सा0 पित्थौरपुर थाना तरवां आजमगढ़ आदि 12 नफर का नाम प्रकाश में आया और अभियोग में धारा 201/216/203/120बी भादवि की वृद्धि की गयी।
अभियुक्ता श्रीमती ज्योति पत्नी कौशल प्रताप सा0 पित्थौरपुर थाना तरवां आजमगढ़ को मुकदमा उपरोक्त में दिनांक- 11.12.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और विवेचक थानाध्यक्ष तरवां रत्नेश दुबे द्वारा अभियोग में धारा 3(2)5 एससी/ एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी और अग्रिम विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी द्वारा ग्रहण की गयी। उनके द्वारा की गयी विवेचना से पाया गया कि अभियुक्ता श्रीमती ज्योति द्वारा मा0 न्यायालय से धारा 203/120बी भादवि में जमानत करा ली है जबकि अभियुक्ता श्रीमती ज्योति द्वारा 302/120बी/203/34 भादवि के अपराध में संलिप्त रही है किन्तु हत्या के षड़यंत्र धारा 302/120बी/34 भादवि में जमानत नही करायी और बदस्तुर फरार चल रही थी जिसे दिनांक- 22.03.2022 को थानाध्यक्ष तरवां (रत्नेश कुमार दूबे ) मय फोर्स द्वारा समय 08.00 बजे खरिहानी दुर्गा मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया गया। जिसमें मा0 न्यायालय (एसी/एसटी) आजमगढ़ द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्ता को 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत कर जेल भेजा गया।
























































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