कोर्ट का सख्त रुख: मारपीट व लूट के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश
•पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, न्यायालय की दखल के बाद खुला मामला
देवरिया। जनपद के मईल थाना क्षेत्र में मारपीट और लूट के एक गंभीर मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट नंबर-15, देवरिया ने पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी मईल को तत्काल FIR दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
निलसंडाड गांव निवासी मनोज कुमार उर्फ धनंजय (31) ने वाद संख्या 512/2026 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 27 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 10 बजे वह मोटरसाइकिल से देवरिया जा रहे थे। इसी दौरान देवढी गांव के सामने पहले से घात लगाए बैठे वृजेश यादव, रामाश्रय यादव और विश्वजीत यादव ने उन्हें रोक लिया।
पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने डंडों से हमला कर उसे बुरी तरह पीटा और जान से मारने की नीयत से वार किए, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने उसके पास से लगभग पांच हजार रुपये भी छीन लिए।
मनोज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना थाना मईल में देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराया गया, लेकिन वहां से भी राहत न मिलने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
घटना के प्रत्यक्षदर्शियों में शैलेश यादव और संतराज यादव समेत अन्य ग्रामीण शामिल हैं, जिन्होंने बीच-बचाव किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना कर रिपोर्ट समय सीमा में प्रस्तुत की जाए।
कोर्ट के इस आदेश के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।


























































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