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हत्यारोपी चार भाइयों को आजीवन कारावास : जौनपुर

पूर्वांचल/जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रकाश चंद्र शुक्ला की अदालत ने थाना कोतवाली क्षेत्र के मंडी नसीब खाँ मोहल्ला निवासी चार सगे भाइयों को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया।
        अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा मनोज यादव निवासी मोहल्ला ईसापुर थाना कोतवाली ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि दिनांक 31 अक्टूबर 2010 को रात 9.30 बजे वह अपने बाउंड्री के किनारे सड़क की तरफ खड़ा था उसका छोटा भाई पवन यादव सड़क पर अपने दोस्त मोनी यादव पुत्र अजय यादव व चचेरा भाई भानु यादव से बात कर रहा था तभी सब्जी मंडी की तरफ से मोहल्ले की गली में लगने वाले लाग को देखने के लिए सतीश यादव, कृष्णा उर्फ ढुलमुल यादव, सुशील यादव व श्रवण यादव पुत्रगण जवाहर यादव मुकदमा वादी के भाई पवन को जान बूझकर धक्का मार दिए और मना करने पर सतीश यादव व कृष्णा यादव चाकू और गुप्ति निकाल लिए श्रवण तथा सुशील के ललकारने पर सतीश ने अपने हाथ में लिए हुए गुप्ति से पवन के शरीर में तथा कृष्णा उर्फ ढुलमुल ने चाकू से मोनी के ऊपर प्रहार कर दिया जिससे पवन की मृत्यु हो गई और मोनी गंभीर रूप से घायल हो गया।
      पुलिस ने विवेचना कर के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष सिंह के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिसीमन के पश्चात अदालत ने चार सगे भाइयों सतीश कुमार यादव, श्रवण कुमार यादव, कृष्ण कुमार यादव व सुशील कुमार यादव को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख रुपए मृतक पवन के पिता विद्या शंकर यादव को एवं 40 हजार रुपए घायल मोनी उर्फ संदीप यादव को देने का भी आदेश दिया।


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