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पलानी में आगजनी के 12 वर्ष पुराने मामले में चार दोषी करार, 5-5 साल की सजा

देवरिया। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत देवरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना भटनी क्षेत्र में पलानी (फूस के घर) में आग लगाने के करीब 12 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देशन में प्रभावी पैरवी के चलते थाना भटनी पर वर्ष 2014 में दर्ज मु0अ0सं0 921/2014, धारा 147, 427 एवं 436 भारतीय दंड संहिता के मामले में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में देवदत्त यादव पुत्र स्व. बिजली यादव, रामदास यादव पुत्र स्व. बिजली यादव, उमेश यादव पुत्र रामदास यादव तथा रमेश यादव पुत्र रामदास यादव, निवासी डेमुसा टोला गुदरी, थाना भटनी, जनपद देवरिया शामिल हैं।

10 जुलाई 2026 को सुनाए गए निर्णय में न्यायालय ने सभी चारों अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के अनुसार इस मामले में विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र निषाद, पैरवीकार आरक्षी अभय कुमार, कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सौरभ त्रिपाठी तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी और समन्वय से अभियोजन पक्ष को सफलता मिली।


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