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14 अगस्त से केवल रविवार को सप्ताहिक बंदी

आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि शासनादेश के अनुसार दिनांक 14 अगस्त 2021 दिन शनिवार से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक (रविवार साप्ताहिक बंदी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
तत्क्रम में जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों पर विचारोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) दिनांक 14 अगस्त 2021 दिन शनिवार से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक (रविवार साप्ताहिक बंदी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधिया संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किया हैl
उन्होंने कहा कि पूर्व से जारी शेष दिशा निर्देशों का यथाबत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/इसीडेंट कमाण्डर इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैंl। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम 1897, उत्तर प्रदेश कोविड 19 विनियमावली 2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा -188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। तहसीलदार मजिस्ट्रेट से अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून पुलिस अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये गए हैं । यह आदेश शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगाl


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