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गैंगस्टर एक्ट में फरार अभियुक्त के घर पुलिस ने कराई मुनादी

बिलरियागंज/आजमगढ़। थाना बिलरियागंज में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में लगातार फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 82 सीआरपीसी/84 बीएनएस की कार्रवाई की। पुलिस ने अभियुक्त के घर और मोहल्ले में मुनादी कराकर उसे न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी।
पुलिस के अनुसार थाना बिलरियागंज में दर्ज मु0अ0सं0 143/2026, धारा 2(b)(i)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। मामले में आरोपी गोरख प्रसाद गौड़ उर्फ गौरव पुत्र वीरेंद्र गौड़ उर्फ नागेंद्र, निवासी राजेंद्र नगर (कान्दू टोला), थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ लगातार फरार चल रहा है। आरोपी न तो पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही न्यायालय में हाजिर हुआ।
अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए गैंगस्टर न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा गैर-जमानती वारंट (NBW) एवं 82 सीआरपीसी/84 बीएनएस के आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार 06 अक्टूबर 2026 को पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर और मोहल्ले में नियमानुसार मुनादी कराई।
पुलिस ने परिजनों एवं स्थानीय लोगों को बताया कि अभियुक्त यदि 18 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अमित कुमार वर्मा, थाना जीयनपुर तथा कांस्टेबल रोहित त्रिपाठी, थाना जीयनपुर शामिल रहे।


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