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ठेलों पर खाद्य सामग्री को बेचने वाले के लिए डस्टबीन रखा अनिवार्य

आजमगढ़ जिलाधिकारी ने आम जन मानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को शासन के मंशानुरूप प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने हेतु अग्रिम आदेशों तक निर्देशित किया है।
उक्त के क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पूरे जनपद में निरीक्षण एवं नमूने लेने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ ठेले, खोमचों वालो को बंद डस्टबिन अनिवार्य दशा में रखने के लिए निर्देश दिए जा रहें हैं।
अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, डॉ0 दीनानाथ यादव ने बताया कि विजय गुप्ता पु0 सुरेन्द्र गुप्ता (निवासी रायचन्दपट्टी, रौनापार) से बेसन, संदीप जायसवाल पुत्र रामचन्दर (नि0 कंजहित, देवगांव आजमगढ़) से फ्लवर्ड पान मसाला, मोहम्मद हारिस इजहार पु0 इजहार अहमद (नि0 चक कमालुद्दीन, पवईलाडपुर, सरायमीर, निजामाबाद) से नॉन कार्बोनेटेड वाटर (माजा), मे0 जायका दरबार ढ़ाबा एण्ड रेस्टोरेण्ट सरसेना खालसा, पो0 अब्बुसईदपुर, गम्भीरपुर से मिश्रित दूध, मे0 कामधेनु स्वीट्स मातबरगंज से खोया, फर्म-रवि शंकर अंकित कुमार, मेन रोड बाजबहादुर, सदर से कोल्हु किंग ब्राण्ड एडीबल वेजिटेबल ऑयल तथा कैप्टेन ब्राण्ड राइस ब्रान आयल, मे0 वैष्णवी किशन कैफे स्वीट हाउस भीरा, बरदह से मिश्रित दूध, राजु गुप्ता पु0 मिठ्ठु गुप्ता, अंजान शहीद जीयनपुर से चने की दाल, रोहित गुप्ता पु0 महेन्द्र प्रसाद पटवध कौतुक, बिलरियागंज से प्योर सूजी, हरिशचन्द्र गुप्ता पु0 स्व0 केदारनाथ, बनगांव अम्मरपुर, निजामाबाद से बेसन, प्रमोद कुमार यादव पु0 निवास यादव सुराई पो0 सठियांव से यादव नमकीन तथा मो0 आकिब पु0 कमालुद्दीन, दौना, साफीपुर देवगांव से रंगीन पापड़ भिण्डी, इस प्रकार उक्त खाद्य कारोबारकर्ताओं के यहॉ से कुल 13 नमूने जांचोपरांत असुरक्षित पाए गए है।
उन्होने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी कर विभाग ने वाद दायर की प्रकिया प्रारम्भ कर दिया है। इन प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत 5 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड एवं 3 वर्ष तक के कारावास तक का प्रवधान है।


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