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जनपद में संचालित होगी कोचिंग सेंटर, कोविड19 के गाइडलाइंस का पूरा करना होगा पालन

आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों दृष्टिगत जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। उन्होने कहा कि उक्त गतिविधि आरम्भ करते समय कोचिंग संस्थानों के प्रवेश द्वार पर हेल्पडेस्क स्थापित किया जायेगा तथा मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सेनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। पूर्व से जारी शेष दिशा निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमाण्डर इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम-1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली-2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। तहसीलदार मजिस्ट्रेट से अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून पुलिस अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये गये हैं। यह आदेश शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा।


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