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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को रिहा करने का आदेश
लखनऊ : सपा सरकार में उत्तरप्रदेश के खनन मंत्री रहे अमेठी के गायत्री प्रजापति को जमानत मिल गई है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने आरोपी को 50-50 की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिले पर रिहा करने का आदेश दिया है। प्रजापति पर दुष्कर्म पीड़िता का अपने पक्ष में बयान दर्ज कराने के लिए अपनी कंपनी के पूर्व निदेशक को धमकी देकर पीड़िता के नाम पर जमीन लिखवाने का आरोप है।
कोर्ट ने पूर्व मंत्री को यह भी आदेश दिया कि वह इस मामले के न तो किसी गवाह को प्रभावित करेगा और न ही उन पर कोई दबाव बनाएगा। कोर्ट ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और मुकदमे के दौरान जरूरी होने पर हाजिर होने और सुनवाई में सहयोग करने को भी कहा।



























































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