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लूट के मामले मेआरोपी की जमानत अर्जी खारिज : मऊ


मऊ : घोसी कोतवाली क्षेत्र से वादी को बन्धक बनाकर उसकी दुकान चन्द्रापार व पास मे रखे बिक्री का पैसा व जेवरात लूट लिया गया था । इस मामले मे आरोपी रवीन्द्र यादव की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया ।
मामला 15 जून 2021 का है। मुहम्दाबाद थाना क्षेत्र के गोलबारा टोला निवासी वादी मुकदमा रोज की भाति घोसी के चन्द्रापार स्थित स्वर्ण आभूषण की दुकान पर बिक्री कर सायं बाइक से वापस घर आ रहा था । घोसी भातकोल रोड पर स्कार्पियो सवार बदमाशो ने उसकी आंख पर गमछा बांधकर अपनी गाडी मे बैठा लिया व उसकी वाइक व पास मे रखा बिक्री का 54 हजार रूपया ले लिया गया । आरोपीगण उसे बन्धक बनाकर उसकी दुकान पर ले गये और वहा ताला खोलकर सोने चादी का आभूषण लूट लिए। वादी को बदमाश आजमगढ जनपद के गोसाई की बाजार के पास रात एक बजे छोड दिये और उसकी मोबाइल लौटाते हुए कहा कि उसकी वाइक आगे सौ मीटर पर खडी है विवेचना के दौरान प्रकाश मे आये आरोपी घोसी थाने के रसूलपुर हमीरपुर निवासी रवीन्द्र यादव की जमानत अर्जी खारिज गयी । अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणी बहादुर सिह ने जमानत अर्जी पर बिरोध किया ।


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