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तीन मामलों में सात आरोपियो को नहीं मिली जमानत : मऊ

मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने भिन्न थाना क्षेत्र के हत्या व लव जिहाद के कुल तीन मामलो में सात आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया । पहला मामला लव जिहाद का थाना चिरैयाकोट का है । मामले के अनुसार इसी थाना क्षेत्र के वादी मुकदमा ने 29 नवंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि आरोपीगण उसकी पुत्री को धोखा धड़ी से धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर लिए और उसका पैसा व गहना हड़प लिए और जन मारने की धमकी दीए । इस मामले में आरोपीगण चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मौलाना गंज निवासी नदीम सन्नी बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के उत्तर पट्टी निवासी जफरूल उर्फ टूसडी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जनपद के महेश ताला थाना क्षेत्र के काजीपाड़ा निवासी नवाब खान व अरबाज खान की ओर से जमानत अर्जी दी गई।जिस पर सुनवाई के बाद न्यायधीश ने चारों आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज कर दी । दूसरा मामला हत्या का हलधर पुर थाना क्षेत्र का है मामले के अनुसार वादी नगवा निवासी बुद्धिराम साहनी ने 26 जून 21 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसका छोटा भाई आकाश साइकिल से घर से गत 13 जून को घर से निकला और 16 जून 2021 को उसका शव अवराकोल के पास तामस नदी में मिला । मामले की प्राथमिकी 26 जून को दर्ज की गई और गुमशुदगी 15 जून को दर्ज कराई गई । इस मामले के आरोपी सुनीता यादव ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर आकाश की हत्या कर शव गायब कर दिए। मामले में आरोपी इसी थाना क्षेत्र के नगवा निवासी सुनीता यादव जमानत की अर्जी खारिज हो गयी ।
तीसरा मामला हत्या का ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है । मामले के अनुसार डगौली मठिया निवासी प्रकाश यादव की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले के अनुसार 2 मई 2021 किसको उसका लड़का अभिषेक उसके साथ घर पर था कि मोबाइल पर फोन आया कि कुछ लोग मिलने के लिए बुला रहे हैं आरोपीगण सहअभियुक्त के साथ योजनाबद्ध तरीके से एकजुट होकर अभिषेक को चाकू से मारे अस्पताल ले जाते समय अभिषेक की मृत्यु हो गई उसे बचाने गए मृतक के भाई को भी चाकू की चोट आयी । इस मामले में डगौली मठिया निवासी शिव बालक उर्फ पिंटू तथा राम परमेश्वर पूर्व राम सिंह की ओर से जमानत की अर्जी दी गई जो खारिज कर दी गयी । न्यायाधीश ने सभी आरोपियों के बचाव पक्ष एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणी बहादुर सिह के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन के उपरांत उक्त आदेश पारित किया ।


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