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मुख्तार अंसारी के बैरक मे नियमानुसार लगेगी टी वी : मऊ


मऊ :अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगेस्टर कोर्ट राम अवतार प्रसाद ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी के उनके बंदी बैरक में टी वी लगाने के आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जेल मैनुवल व शासनादेश के आधार पर टेलीविजन लगाने का आदेश बुद्धवार को जारी किया ।सदर विधायक के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने मुख्तार अंसारी की तरफ से आवेदन कर अपना पक्ष रखा ।बहस के दौरान कहा गया कि बगल के बैरक 15 में टीवी लगा है जबकि मेरे मुवक्किल के बैरक 16 से टी वी हटा दिया गया है । जिला कारागार बाँदा से आई आख्या का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधीक्षक कारागार बांदा को आदेशित किया कि   उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल एवं समुचित शासनादेश में विहित प्राविधान के अनुसार अनुमति योग्य हो तो आवेदक के बैरक में टी वी लगाया जाना सुनिश्चित करें। सदर विधायक द्वारा मेडिकल सुविधा की मांग के आवेदन पर 6 सितंबर ,उच्च श्रेणी बंदी की सुविधा के प्रार्थना पत्र पर 8 सितंबर तथा स्वयं के खर्चे पर भोजन व कूलर की मांग के प्रार्थना पत्र पर 2 सितंबर की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गयी है। ज्ञातब्य है कि फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में आरोपित आधा दर्जन लोगों के साथ सदर विधायक के विरूद्ध गैंगेस्टर का मामला दक्षिण टोला थाने में पंजीकृत है ।


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