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उत्तर प्रदेश में विभिन्न सेवाओं के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक तय, श्रेणी के अनुसार ₹20 हजार से ₹40 हजार तक

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से विभिन्न सेवाओं के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। शासनादेश में सेवाओं को चार श्रेणियों में विभाजित करते हुए संबंधित पदों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक तय किया गया है। शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है और इसकी प्रमाणिकता शासनादेश की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित की जा सकती है।

श्रेणी-1 में ₹40 हजार न्यूनतम पारिश्रमिक

श्रेणी-1 में चिकित्सीय, अभियंत्रण, व्याख्याता, परियोजना प्रबंधन, लेखा, वास्तुविद और अनुसंधान जैसी सेवाओं को शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक ₹40,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। चिकित्सीय सेवाओं के लिए MBBS, अभियंत्रण सेवाओं के लिए बीटेक और व्याख्याता सेवाओं के लिए संबंधित विषय में परास्नातक जैसी योग्यताएं निर्धारित हैं।

श्रेणी-2 में ₹25 हजार

श्रेणी-2 के अंतर्गत कार्यालयीय, आशुलिपिकीय, लेखा, डाटा प्रोसेसिंग, अनुवादकीय, कल्याण, कला शिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण, ड्राफ्ट, एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, अभियंत्रण, कानूनी परामर्श और सांख्यिकी सेवाएं शामिल हैं। इन सेवाओं के लिए ₹25,000 न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है।

श्रेणी-3 में ₹22 हजार

श्रेणी-3 में कार्यालयीय, आशुलिपिकीय, टंकण, दूरसंचार, भंडार, फोटोग्राफी, डाटा प्रोसेसिंग, पुस्तकालय, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिक, फिटर, प्रयोगशाला परिचालन, पैरामेडिकल, पर्यवेक्षणीय, प्रबंधकीय और वाहन चालन जैसी सेवाओं को रखा गया है। इन सेवाओं के लिए ₹22,000 न्यूनतम पारिश्रमिक तय किया गया है। वाहन चालन सेवा के लिए इंटरमीडिएट, पांच वर्ष का अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लेख है।

श्रेणी-4 में ₹20 हजार

श्रेणी-4 के अंतर्गत कार्यालयीय, लिफ्ट ऑपरेटर, प्रयोगशाला, अभिलेख, कार्यालयीय अधीनस्थ, भंडारण, विशिष्ट और अति विशिष्ट सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें न्यूनतम पारिश्रमिक ₹20,000 निर्धारित किया गया है। इस श्रेणी की अधिकांश सेवाओं के लिए हाईस्कूल उत्तीर्ण योग्यता निर्धारित है, जबकि अति विशिष्ट सेवाओं के लिए जूनियर हाईस्कूल उत्तीर्ण योग्यता का उल्लेख है।

शासनादेश में विशिष्ट सेवाओं के उदाहरण के तौर पर डाक, रंगरोगन, खानपान, बागवान और श्रम सेवाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं अति विशिष्ट सेवाओं में यांत्रिक, विद्युत, सैनिटेशन, पंपिंग, फायर और सुरक्षा सेवाओं को उदाहरण के रूप में शामिल किया गया है।

कुल मिलाकर, शासनादेश में विभिन्न स्तर की सेवाओं के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, जिसमें श्रेणी-1 में ₹40,000, श्रेणी-2 में ₹25,000, श्रेणी-3 में ₹22,000 और श्रेणी-4 में ₹20,000 का न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित है।


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