मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, आजमगढ़ में 4 ब्रांड की बिक्री पर रोक
•Sweet Night, Dinosaur, Shree Denque Killer और Comfort पर प्रतिबंध, बिक्री करते मिले तो होगी कड़ी कार्रवाई
आजमगढ़। मच्छर भगाने के नाम पर बाजार में बिक रही चार ब्रांड की अगरबत्तियों को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने Sweet Night, Dinosaur, Shree Denque Killer और Comfort ब्रांड की अगरबत्तियों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने थोक और फुटकर विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी हिमांचल सोनकर ने बताया कि शासन के निर्देश पर उक्त चार ब्रांड की अगरबत्तियों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। उनके अनुसार इन उत्पादों में कीटनाशी तत्व पाए गए हैं। इनका विक्रय कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं नियम-1971 की धारा 9(3) के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।
दुकानदारों और गोदाम संचालकों को चेतावनी
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी कीटनाशी प्रतिष्ठानों, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों, किराना दुकानदारों और गोदाम संचालकों को निर्देशित किया है कि प्रतिबंधित ब्रांड की अगरबत्तियों का विक्रय, भंडारण अथवा वितरण न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान इन उत्पादों की बिक्री होती पाई गई तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
आम लोगों से भी खरीदारी न करने की अपील
प्रशासन ने आम जनता और किसानों से भी इन प्रतिबंधित अगरबत्तियों की खरीद और इस्तेमाल से बचने की अपील की है। अधिकारी ने कहा कि इन उत्पादों में मौजूद कीटनाशी तत्व मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में लोग मच्छर भगाने के लिए प्रतिबंधित उत्पादों का इस्तेमाल न करें और बाजार में इनकी बिक्री की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग को सूचित करें।























































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