आजमगढ़ में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़: बाइक काटकर स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार, भारी मात्रा में औजार और पार्ट्स बरामद
बिलरियागंज (आजमगढ़)।जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिलरियागंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बाइक चोरी कर उनके कलपुर्जे (पार्ट्स) अलग-अलग कर बेचने वाले गैंग के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक के पार्ट्स और गाड़ियों को काटने/खोलने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए हैं।
गौरी नहर पुलिया के पास से हुई गिरफ्तारी
बिलरियागंज पुलिस टीम जब इलाके में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग में जुटी थी, तभी मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि ग्राम गुलवा गौरी स्थित गौरी नहर पुलिया के पास दो युवक चोरी की बाइक के पार्ट्स बेचने की फिराक में खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए मौके पर दबिश देकर दोनों युवकों को घेराबंदी कर धर दबोचा।
पकड़े जाने से बचने के लिए अपनाते थे 'मोडस ऑपरेंडी'
पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने वाहन चोरी के अपने शातिर तरीके (Modus Operandi) का खुलासा किया: पहचान मिटाने का खेल: आरोपी बाइक चुराने के तुरंत बाद उसे सुनसान जगह पर ले जाकर पेचकस और रिंच की मदद से पूरी तरह खोल देते थे।
स्पेयर पार्ट्स के रूप में बिक्री: पूरी बाइक बेचने के बजाय वे उसके टायर, शॉकर, बैटरी और प्लास्टिक फ्रेम जैसे पुर्जों को अलग-अलग बाजार में बेच देते थे, ताकि पुलिस या वाहन मालिक की नजर से बच सकें।
गिरफ्तार अभियुक्तों का प्रोफाइल
राजू यादव उर्फ भोला यादव (उम्र 22 वर्ष) पुत्र दिनेश यादव, निवासी तुर्कपडरी, थाना बिलरियागंज। (आपराधिक इतिहास: मारपीट, पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं)।
आकाश यादव (उम्र 19 वर्ष) पुत्र मिट्ठू यादव, निवासी नकीब खोजौली, थाना रौनापार।
पुलिस बरामदगी का ब्योरा
| श्रेणी | बरामद सामान एवं औजार |
| बाइक के पार्ट्स | रिम सहित पहिया व टायर, चेन-स्पॉकेट, चेन, शॉकर, चेन कवर, मैट्रिक्स बैटरी, प्लास्टिक फ्रेम व ब्रैकेट |
| काटने/खोलने के औजार | 4 रिंच, प्लग रिंच, 3 पेचकस, लोहे की छेनी |
| नगदी | जामा तलाशी में ₹400 नकद |
कानूनी कार्रवाई: इस संबंध में थाना बिलरियागंज में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 313 और 317(2) के तहत मु0अ0सं0 238/2026 पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर न्यायालय भेज दिया है।


























































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