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बीजेपी पूर्व राज्यसभा सदस्य कुसुम राय समेत 11 पर कोर्ट के निर्देश पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज, 3 वर्ष पूर्व आधी रात को की थी तोड़फोड

आजमगढ़ बीजेपी पूर्व राज्यसभा सदस्य कुसुम राय समेत 11 पर कोर्ट के निर्देश पर आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व राज्यसभा सदस्य कुसुम राय पर आरोप है कि वर्ष 2019 में देर रात्रि अपने समर्थकों के साथ हथियारों से लैस होकर जेसीबी मशीन से दीनबंधु अस्पताल की बाउंड्री गिरा दिया। इसके साथ कमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामले की सूचना डायल 112 पर भी दी गई थी। इस मामले में विजय कुमार राय ने आरोप लगाया था कि कमरे में रखा लैपटाप और 30 वर्षों के अभिलेख और 9000 रूपया भी लूट लिया गया। ऐसे में तीन लाख से अधिक का नुकसान हुआ। इस मामले की शिकायत थाने पर की गई पर पीड़ितों को राहत नहीं मिली। इस मामले में पूर्व सांसद कुसुम राय, अबरार अहमद उर्फ अल्लन, जारिक अनवर उर्फ अन्नू, जियाउद्दीन, अनिल राय, गौरव राय, किरन बाला, श्रवण कुमार, मंजू राय, रूद्र प्रकाश राय और रमेश राय सहित 11 आरोपियों के विरूद्ध बिलरियागंज थाने में न्यायालय के निर्देश पर धारा 147, 148, 149, 427, 395, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।अधिवक्ता सच्चिदानंद राय ने बताया कि पूर्व राज्यसभा सदस्य कुसुम राय ने अपने पट्‌टीदारों की 2019 में जेसीबी से बाउंड्री वाल गिराई थी। इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तब सीजेएम के यहां 156 तीन के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया गया। इस मामले को लेकर विरोधी हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने केस की अगली लिस्टिंग तक के लिए स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार सीजेएम ने आदेशित किया कि मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आदेश दिया और तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में प्रेषित करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में जिले के बिलरियागंज थाने में एक दिन पूर्व मुकदमा दर्ज किया गया है।


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