गैंगेस्टर कोर्ट द्वारा माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुण्टू सिंह के ऊपर दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सुनाई सज़ा
आज़मगढ़ दीवानी न्यायालय की गैंगेस्टर कोर्ट द्वारा माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुण्टू सिंह के ऊपर दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सज़ा सुनाई जाने पर कुण्टू सिंह की पत्नी वंदना सिंह ने इसे आज़मगढ़ की गैंगेस्टर कोर्ट द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई किये जाने का आरोप लगाया है । उनकी पत्नी वंदना ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए प्रार्थना पत्र में अपने पति ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह के साथ न्याय किये जाने की गुहार लगाई है ।
जीयनपुर कोतवाली में वर्ष 2010 के एक मुकदमें में जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू के खिलाफ गैगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें कुल 11 लोग आरोपित किये गये थे, जबकि धु्रव सिंह गैंग लीडर थे। इसी मुकदमें में आजमगढ़ गैंगेस्टर कोर्ट ने बीते 31 मार्च को नौ आरोपितों को दस-दस वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। जबकि दो आरोपितों मौत हो गयी थी। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब चार अप्रैल को माफिया धु्रव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पत्नी पूर्व ब्लाक प्रमुख वंदना सिंह ने सीजे इलाहाबाद, सीजे इरशाद अली प्रशासनिक जज आजमगढ, एससी इलाहाबाद, न्यायिक विजलेंस उच्च न्यायालय इलाहाबाद समेत 11 लोगों एक शिकायती पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। जिसमें वंदना सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया है कि
उनकी पति धु्रव िंसह उर्फ कुंटू जिला कारागार कासगंज में निरूद्व है। जो अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं करते है। जिसको लेकर उनके द्वारा डाक के माध्यम से गैंगेस्टर कोट र्आजमगढ को एक प्रार्थना पत्र दिया था , जिसमें उन्होने खुद की पैरवी के लिए पेशी पर आने की अपीली की थी, लेकिन बिना पेशी पर लाये व बिना पक्ष सुने ही गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ ने सजा का ऐलान कर दिया जो नियम विरूद्व है। यहीं नहीं प्रार्थी द्वारा दाखिल 313 को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे ही एक मामले में अदालत द्वारा सात अप्रैल को फैसले की तिथि निर्धारित कर दी गयी है। जिसमें हमे न्याय की उम्मीद नहीं है। वंदन सिंह दिये गये प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित दस्तावेज भी संलग्न की है, उनका दावा है कि नीचली अदालत उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर एक पक्षी सुनवाई कर रही है।



























































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