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कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर बरदह थाना प्रभारी तलब कल सुनवाई


आजमगढ़। कोर्ट के आदेश का समय पर पालन न करने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज ने थाना प्रभारी बरदह को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 3 मार्च को भगवानी बनाम रामधनी प्रकरण में थानाध्यक्ष बरदह को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। जब इस मामले में मुकदमा दर्ज नही किया गया तब पीड़ित ने पुनः कोर्ट की शरण ली। तब न्यायालय ने थाना प्रभारी बरदह से इस संबंध में रिपोर्ट तलब किया। उसके बावजूद भी थाना प्रभारी की तरफ से कोई समुचित जवाब कोर्ट में नही भेजा। 
अदालत ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए 31 मार्च को थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। अदालत के आदेश के बाद भी थाना प्रभारी कोर्ट में हाजिर होने के बजाय यह रिपोर्ट भेज दिया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है के आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष बरदाह ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोई रुचि नहीं दिखाई और ना ही निर्धारित तिथि पर कोर्ट में उपस्थित आये। इसलिए थाना प्रभारी बरदह को आदेश दिया जाता है कि वह 2 अप्रैल को स शरीर न्यायालय में उपस्थित आकर अपना स्पष्टीकरण दें अवहेलना पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय।


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