हत्या के विभिन्न मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
मऊ । हत्या के भिन्न थाना क्षेत्र के दो मामलो मे आरोपीगण धनञ्जय सिंह उर्फ पांड्या तथा मुकेश शर्मा की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश रामेश्वर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया ।
अभियोजन कथानक के अनुसार जमीन अताउल्लाह निवासी वादी मुकदमा दिनेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसके पिता सूर्यनाथ घर से बाहर सोते थे 24 अगस्त 2021 को रोज की तरह बाहर सो रहे थे तभी अचानक तेज आवाज हुई। बाहर आकर देखा तो पिता के सर से खून निकल रहा था । दौरान इलाज पिता की मृत्यु हो गई ।आरोपी का नाम विवेचना से प्रकाश में आया। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी धनंजय उर्फ पांड्या की ओर से जमानत की अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया । वही दूसरा मामला हत्या का सराय लखंसी थाना क्षेत्र का है मामले में भार निवासी वादी रामाश्रय पांडे ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी । वादी का आरोप है कि उसका पुत्र दिलीप पांडे उर्फ मोनू 28 जनवरी 2021 की रात घर से बाहर गया और वापस नहीं आया। मामले में आरोपी इसी थाना क्षेत्र के भार निवासी मुकेश शर्मा की ओर से जमानत की अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया । दोनों मामलों में अभियोजन की तरफ से बहस प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह ने किया।

























































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