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मतगणना सम्बंधित जान लें पूरा नियम एवं कौन सी सीट का कहा होगी गिनती


आजमगढ़ 09 मार्च-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि विधान सभा निर्वाचन के कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 10 मार्च 2022 को मतगणना का कार्य संचालित कराया जाना सुनिश्चित है। जनपद आजमगढ़ में विधान सभा 343-अतरौलिया, 344-गोपालपुर, 345-सगड़ी, 346-मुबारकपुर, 347-आजमगढ़ का मतगणना स्थल एफसीआई गोदाम बेलइसा एवं विधान सभा 348-निजामाबाद, 349-फूलपुर पवई, 350-दीदारगंज, 351-लालगंज, 352-मेंहनगर का मतगणना एफसीआई गोदाम चकवल में कराया जायेगा। 
उक्त मतगणना कार्यक्रम के दौरान विधान सभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत कराया जाना है। साथ ही धरना प्रदर्शनों/ जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व मतगणना के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। 
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो तात्कालिक प्रभाव से मतगणना स्थल के बाहर जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रवृत्त हो गयी है, जिसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई तस्वीर, हैण्डबिल या लेख अखबारों में प्रकाशित नहीं करेगा और न छापेगा, जिससे किसी व्यक्ति या साधारण वर्ग या समुदाय में हिंसा, उत्तेजना या घृणा की भावना उत्पन्न हो, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। निर्वाचकों की जाति/सम्प्रदाय के आधार पर कोई अपील नहीं की जायेगी, न ही किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जायेगा, जो विभिन्न जातियों, धर्मो, समुदायों के मध्य मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना पैदा करे या तनाव पैदा करें। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलायेगा। दूसरे दल के किसी भी नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन के किसी भी पहलू पर, जो सार्वजनिक गतिविधि से जुड़े नहीं हैं, के बारे में अन्य दलों के नेता या कार्यकर्ता को आलोचना नहीं करने दी जायेगी। असत्यापित आरोपों के आधार पर बयान को तोड़-मरोड़ कर अन्य दलों के नेताओं/कार्यकर्ताओं की आलोचना की अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति के मत के विरोध स्वरूप उसके घर के समक्ष प्रदर्शन या धरना या कोई भी गतिविधि नहीं की जायेगी। निर्वाचन की शुचिता के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, अभिकर्ता और अभ्यर्थी को कहीं आने जाने के दौरान भारी मात्रा में नकदी रखने की अनुमति नहीं होगी। 
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनाँक 15 मार्च 2022 तक अथवा निर्वाचन आयोग अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। 

-----जि0सू0का0-आजमगढ़-09.03.2022-------


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