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सकुशल निर्वाचन संपन्न कराने के लिए इन दिनों शराब /वीयर की दुकानें रहेगी बन्द

आजमगढ़ 11 फरवरी-- जनपद में लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के दृष्टिगत में कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट अमृत त्रिपाठी ने उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि जनपद आजमगढ़ में दिनांक 07 मार्च 2022 विधानसभा सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 05 मार्च 2022 को सायंकाल 06ः00 बजे से दिनांक 07 मार्च 2022 को मतदान समाप्त होने तक तथा दिनांक 10 मार्च 2022 को मतगणना के दिन जनपद आजमगढ़ की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार, थोक अनुज्ञापन, भांग, ताड़ी व आबकारी की समस्त अन्य दुकाने मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतः बन्द रखी जायेगी। दिनांक 27 फरवरी 2022 को जनपद सुल्तानपुर में हो रहे सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सुल्तानपुर की सीमा से सटे 08 किमी0 की परिधि में जनपद आजमगढ़ में पड़ने वाली समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर माडलशाप, बार, समस्त थोक अनुज्ञापन, भांग, ताड़ी व आबकारी की अन्य दुकानें दिनांक 25 फरवरी 2022 को सायंकाल 06ः00 बजे से 27 फरवरी 2022 को मतदान समाप्ति होने तक दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतः बन्द रखी जायेगी तथा दिनांक 03 मार्च 2022 को जनपद अम्बेडकरनगर व गोरखपुर में हो रहे सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद अम्बेडकरनगर व गोरखपुर की सीमा से सटे 08 किमी0 की परिधि में जनपद आजमगढ़ में पड़ने वाली समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार, समस्त थोक अनुज्ञापन, भांग, ताड़ी व आबकारी की अन्य दुकाने दिनांक 01 मार्च 2022 को सायंकाल 06ः00 बजे से 03 मार्च 2022 को मतदान समाप्ति होने तक दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतः बन्द रखी जायेगी। उपरोक्त बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।


-----जि0सू0का0-आजमगढ़-11.02.2022-------


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