10 फरवरी से एग्जिट पोल, सभी सर्वे पर प्रतिबंध : मऊ जिलाधिकारी
मऊ,01 फरवरी,2022 जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप धारा 2 के उपबंधों के दृष्टिगत दिनंाक 10 फरवरी 2022 के पूर्वान्ह 07ः00 बजे से दिनांक 07 मार्च 2022 को अपरान्ह 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) ख के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि में कारावास जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।
























































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