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खाद्यान्न कम देने पर इन लोगों पर हुई कार्यवाही

आजमगढ़ 31 जनवरी-- जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि घूरहु मौर्या, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत बनकट जगदीश, विकास खण्ड कोयलसा, तहसील बूढ़नपुर की जांच अनूप शाही, पूर्ति निरीक्षक कोयलसा द्वारा की गयी। जांच में विक्रेता द्वारा आधार प्रमाणीकरण के पश्चात भी उपभोक्ताओं को आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जाना नही पाया गया एवं विक्रेता के स्टॉक में खाद्यान्न कम पाया गया। विक्रेता द्वारा की गयी उक्त गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत घूरहु मौर्या, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत बनकट जगदीश, विकास खण्ड कोयलसा, तहसील बूढ़नपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जिलाधिकारी के अनुमोदन के अनुपालन में प्रश्नगत विक्रेता के विरूद्ध थाना कप्तानगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट, पूर्ति निरीक्षक कोयलसा द्वारा दर्ज करायी गयी।
इसी प्रकार श्रीमती कलीम जेहरा उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत जमीन मन्झरिया, विकास खण्ड सठियांव, तहसील सदर, आजमगढ़ की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सठियांव द्वारा किया गया। प्रस्तुत जांच आख्या के अनुसार विक्रेता द्वारा मुख्य रूप से आधार प्रमाणीकरण के पश्चात् विगत माहों में आवश्यक सामग्री का वितरण नहीं किया गया एवं स्टॉक में खाद्यान्न कम पाया गया। विक्रेता द्वारा की गयी उक्त गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत श्रीमती कलीम जेहरा, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत जमीन मुन्झरिया, विकास खण्ड सठियांव, तहसील सदर, आजमगढ़ के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जिलाधिकारी के अनुमोदन के अनुपालन में प्रश्नगत विक्रेता के विरूद्ध थाना मुबारकपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, सठियांव द्वारा दर्ज करायी गयी।

----जि0सू0का0 आजमगढ़-31-01-2022-----


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