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मुख्तार अंसारी का गैंगेस्टर कोर्ट में विडियो कांन्फेसिग से बना जुडिशियल रिमांड

मऊ : अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक/ गैंगेस्टर कोर्ट के प्रभारी आसिफ इकबाल रिजवी ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी को विडियो कांन्फ्रेसिग के माध्यम से थाना सरायलखंसी के गैंगेस्टर मामले में जुडिशियल रिमांड स्वीकृत किया । न्यायालय ने अगली पेशी दो महीने के लिये नियत कर दी। गौर तलब है कि गैंगेस्टर कोर्ट ने जरिये वारंट बी उन्हे अदालत में तलब किया था। सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिह ने न्यायालय मे आवेदन किया कि मुख्तार अंसारी को विधि विरुद्ध आरोपी बनाया गया है। इस पर न्यायालय ने अंसारी के अधिवक्ता व गैगेस्टर कोर्ट के विशेष शासकीय अधिवक्ता कृष्ण शरण को सुनकर विडियो कांन्फ्रेसिग से 60 दिन का रिमाण्ड स्वीकृत किया ।इस दौरान मुख्तार अंसारी व जेल अधीक्षक बांदा विडियो कान्फ्रेसिग द्वारा जेल से जुडे ।अभियोजन के अनुसार थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने न्यायालय में आवेदन किया था कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी थाने के अपराध संख्या 08/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त है तथा वे थाना क्षेत्र के सरवां में स्थित एक विद्यालय को उसके प्रबंधक व अन्य से मिली भगत कर विधायक निधि का दुरुपयोग कर धोखा धड़ी की थी । इस मामले में विधायक व प्रबंधक सहित कई लोगो को आरोपी बनाया गया है और उनके विरुद्ध गैंगेस्टर का मामला पंजीकृत किया गया है । न्यायालय ने बाँदा जेल के लिए वारंट बी भेजा था ।


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