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फसलों के अवशेष जलाने को रोकने के लिये विशेष दिशा निर्देश


आजमगढ़ 16 सितम्बर-- जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा खरीफ, 2021 में फसल अवशेष जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होने बताया कि कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस का प्रयोग किया जायेगा। सुपर एसएमएस के विकल्प के रूप में अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्र जैसे-स्ट्रा रिपर, स्ट्रा रेक, बेलर, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चापर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबुल एमबी प्लाऊ का भी प्रयोग कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है, जिससे खेत में फसल अवशेष के बण्डल बनाकर जलाने से इतर अन्य उपयोग अथवा काटकर मिट्टी में मिलाया जा सके। इसके प्रबन्धन की जिम्मेदारी कम्बाईन हार्वेस्टर संचालक की होगी। कटाई के दौरान उपरोक्त समस्त व्यवस्था आप स्वयं सुनिश्चित करायेंगे।
जिलाधिकारी ने समस्त कम्बाईन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देशित किया है कि आप सूचना प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उप कृषि निदेशक, आजमगढ़ कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुए कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें कि आपने अपनी कम्बाईन हार्वेस्टर में उपरोक्तानुसार अपेक्षित एटेचमेन्ट लगवा लिया गया है। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी (उप कृषि निदेशक, आजमगढ़) के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह अवधारित किया जायेगा कि आप कम्बाईन हार्वेस्टर का वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको खरीफ फसलों की कटाई का कार्य करते हुए पाया जाता है तो आपकी कम्बाईन हार्वेस्टर को सीज करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की गाईडलाइन के अनुसार विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

----जि0सू0का0 आजमगढ़-16-09-2021-----


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