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सीसी कैमरे से रखी जाएगी नशीली दवाओं पर नजर : आजमगढ़


आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जनपद के समस्त मेडिकल/फार्मेसी की दुकानों में सीसी टीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे से शेड्यूल एक्स व एच ग्रुप की दवाओं की बिक्री पर नजर रखी जाएगी। इनमें दर्द से लगायत मानसिक रोगों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। उन्होने कहा कि एक महीने के अंदर दवा की सभी फुटकर दुकानों में सीसी टीवी कैमरा लगवाना होगा। ऐसा न करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर निरस्त भी किया जा सकता है, जिसमें मानसिक रोगों से जुड़ी दवाओं की ज्यादा डोज लेकर बच्चों द्वारा उनका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा है। यदि बच्चों को मानसिक रोगों से जुड़ी दवाएं नहीं मिलती हैं, तो वह दर्द की दवाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल नशे के लिए करने लगते हैं। इसे देखते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शेड्यूल एच और एक्स ग्रुप की दवाओं की बिक्री पर नजर रखने की निर्देश दिए हैं।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को लखनऊ में समीक्षा बैठक की थी। बैठक में आयोग के सदस्यों ने सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन में सभी मेडिकल स्टोरों के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। शेड्यूल एच- अनिद्रा मानसिक परेशानियों आदि की दवाएं तथा शेड्यूल एक्स- झटका, दर्द, नींद, शराब छुड़ाने वाली दवा, चर्म रोगों में इस्तेमाल किया जाने वाले मरहम आदि दवाएं शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी फुटकर दवा विक्रेताओं को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक महीने के अंदर दुकान के अंदर व बाहर कैमरे लगवाना अनिवार्य है, लापरवाही अक्षम्य होगी। पंजीकृत डाक्टर के पर्चे पर ही शेड्यूल एच व एक्स ग्रुप की दवाओं की बिक्री होनी चाहिए।


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