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उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश जारी

आजमगढ़ अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश जारी करते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा यूपीसीईटी की परीक्षा दिनांक 05 व 06 सितम्बर 2021 को आयोजित की जा रही है। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा भी दिनांक 19 सितम्बर 2021 को राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के चयन हेतु तथा दिनांक 24 अक्टूबर 2021 को वन रक्षक पद हेतु प्रारभिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में अंक सुधार हेतु बोर्ड परीक्षा का आयोजन भी माह सितम्बर में विभिन्न तिथियों में होना है। इसी प्रकार उ0प्र0 शासन व विभिन्न सेवा/चयन आयोगों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन तथा जनपद में विभिन्न त्योहारों दिनाँक 02 अक्टूबर 2021 को महात्मा गाँधी जयंती, दिनांक 06 अक्टूबर 2021 को पितृ विसर्जन, दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को शारदीय नवरात्रि का पर्व आरम्भ होकर दिनॉक 14 अक्टूबर 2021 को महानवमी तथा दिनांक 15 अक्टूबर 2021 को विजयदशमी के साथ समाप्त होगा, दिनांक 19 अक्टूबर 2021 को इद-ए-मिलाद/बारावफात के पर्व के आयोजन होना है।
उन्होने कहा कि धरना-प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है। उन्होने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरा यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारों व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीथे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश की अवहेलना संज्ञान लेकर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 31 अक्टूबर 2021 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।


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