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अदालत ने रेप के आरोपी को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये जुर्माने की सुनाई सजा : आजमगढ़

आजमगढ़। एडवोकेट मानवेंद्र सिंह ने बताया कि तेरह वर्षीया लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा बलात्कार करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
        यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार महाराजगंज थाने के देवारा जदीद (निबिया के डाडी )गांव के अरविंद यादव पुत्र महेंद्र यादव ने 3 अगस्त 2016 को पीड़िता का बेचने की नीयत से बहला फुसला कर अपहरण कर लिया। पीड़िता की माँ ने इस मामले में अरविंद समेत छह लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया।पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद किया तथा जांच पूरी करने के बाद आरोपी अरविंद यादव के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया।
      विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद कुमार को आजीवन कारावास तथा चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


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