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अन्तर जनपदीय गिरोह के गैगेस्टर आरोपियों की जमानत अर्जी ख़ारिज : मऊ


मऊ : अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट न 3 न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने गैंगेस्टर एक्ट के दो आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश आरोपियों के अधिवक्ता व राज्य की अोर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) शासकीय अधिवक्ता कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।

मामला थाना- सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 07जून .2021 को थाने के प्रभारी निरीक्षक द्वारा क्षेत्र में हत्या, निर्वाचन प्रक्रिया मे धमकाने व अवैध शस्त्रों को रखने संबंधित सक्रिय गिरोह होने तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गिरोह के विरुद्ध पर्याप्त आधार पाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था । उक्त मामले में आरोपी गिरोह के सक्रिय सदस्य राहुल पाण्डेय पुत्र शंकर पाण्डेय निवासी ओबरा, जिला सोनभद्र व कृष्ण पाल सिंह पुत्र राम सिंगार निवासी खिरिया, रानीपुर द्वारा न्यायालय में अपनी जमानत हेतु अर्जी प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया ।


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