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भिन्नं संगीन मामलों में दो आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज : मऊ


मऊ
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने मधुबन थाना क्षेत्र के कालीचौरा मे बुद्धिराम की हत्या व अन्य को हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी अखिलेश विश्वकर्मा तथा लूट व माल बरामदगी के आरोपी अभिषेक यादव की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणी बहादुर सिह के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन के उपरान्त उक्त आदेश पारित किया । पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है । कालीचौरा निवासी वादी मुकदमा भोला विश्वकर्मा ने आरोपी के बिरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी । वादी के अनुसार संम्पत्ति के बटवारे के विवाद को लेकर आरोपी उसके सगे भाई बुद्धिराम की मारपीट कर हत्या कर दिए तथा अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिए ।यह मामला 19 मार्च 2021 का है । दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है मामले में घोसी थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी अजय यादव ने दो जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई ।वादी का आरोप है की वादी अपने मामा के यहां जा रहा था कि सहरोज के पास अचानक दो लड़के मोटरसाइकिल से आए और मोबाइल छीनकर ले कर भाग गए। आरोपी अभिषेक के पास से मोबाइल बरामद की गयी थी ।


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