मनरेगा कार्यों के भुगतान में नियमों की अनदेखी किसी दशा में न होने पाये
लखनऊ: ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशानुसार मनरेगा कार्यों के कुशल , अर्द्धकुशल श्रमिकों व सामग्री अंश के भुगतान हेतु रू 50 करोड़ की धनराशि 25 सितम्बर को भेजी जायेगी जिससे गत वर्ष के लम्बित देयों का भुगतान किया जाएगा और समस्त वित्तीय वर्षों के भुगतान हेतु 27सितम्बर को रू 150 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ।
ग्राम्य विकास आयुक्त ने समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयको/जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2023-24 के अर्ध कुशल एवं कुशल श्रमिकों का भुगतान किया जाय। यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि समस्त भुगतान सम्बंधित शासनादेश/नियमों का पालन करते हुए किये जांय। जिलाधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि भुगतान में कहीं भी Pick and choose या फण्ड ट्रान्सफर आर्डर अवैध रूप से क्लब न होने पाये। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा बनाये गये सिटीजन इनफार्मेशन बोर्ड/छोटी धनराशि के भुगतान जरूर किये जांय। भुगतान मेंFIFO (First in, First Out) का पालन किया जाए। निर्देश दिए हैं कि मनरेगा कार्यों के भुगतान में नियमों की अनदेखी किसी भी दशा में न होने पाये।
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