Crime News / आपराधिक ख़बरे

604 किलो गांजा तस्करी से जुड़े आरोपी पर पी आई टी - एन डी टी एस एक्ट के तहत एक साल का निरोधादेश 10.50 लाख के तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर की जब्ती, तस्करी के पैसे से खरीदा था कंटेनर

आजमगढ़। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 604 किलोग्राम गांजा तस्करी से जुड़े अंतरराज्यीय तस्कर राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू के खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन ने PIT-NDPS Act, 1988 के तहत एक वर्ष का निरोधादेश जारी किया है। शासन की ओर से सात जुलाई 2026 को जारी आदेश की आठ जुलाई को जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध आरोपी को विधिवत तामील कराई गई। इसके बाद मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड ने प्रकरण का परीक्षण करते हुए निरोध के पर्याप्त आधार पाए और निरोधादेश की पुष्टि कर दी। पुलिस के अनुसार, 12 मार्च 2026 को एसटीएफ लखनऊ और गम्भीरपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से भारी मात्रा में गांजा कंटेनर के जरिए उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। अमौड़ा टोल प्लाजा के पास संयुक्त चेकिंग के दौरान कंटेनर संख्या UP-79 AT-9418 की तलाशी में गुप्त कैविटी बनाकर रखी गई 14 बोरियों से 353.990 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। इसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 1.77 करोड़ रुपये बताई गई थी। मौके से राजीव कुमार यादव को गिरफ्तार कर गम्भीरपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी का संबंध आजमगढ़ में करीब 354 किलोग्राम और जौनपुर में 250 किलोग्राम, यानी कुल करीब 604 किलोग्राम गांजा की तस्करी/बरामदगी से मिला। वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि का इस्तेमाल करीब 10.50 लाख रुपये कीमत का कंटेनर खरीदने में किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत वाहन को फ्रीज कर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भेजा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कंटेनर को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानते हुए फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की गई। इसके बाद 22 जून 2026 को कंटेनर का विधिक जब्तीकरण किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास और दोबारा मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने की आशंका को देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई की गई। एसएसपी आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तस्करों के आर्थिक नेटवर्क और अपराध से अर्जित संपत्तियों पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।


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