टीईटी नकल मामले में 22 अभियुक्तों पर डीएम ने लगाया गैंगेस्टर
आजमगढ़ 08 अप्रैल। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा टीईटी परीक्षा में नकल कराने के प्रयास मामले में गिरफ्तार 22 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गयी। गैंग लीडर अरविन्द गुप्ता पुत्र जगअवतार गुप्ता निवासी कुतुबमिया का फाटक राजद्वारा थाना कोतवाली रामपुर जनपद रामपुर ने अपने सह अभियुक्त/सदस्य जफर खान पुत्र आलम खान ग्राम साहबाद गेट थाना कोतवाली रामपुर जनपद रामपुर, वेद प्रकाश यादव पुत्र स्व0 बलिराम यादव ग्राम भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ, सूर्यप्रकाश यादव पुत्र हरिशचन्द यादव निवासी आजमपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, देवेन्द्र यादव पुत्र बृजभान यादव निवासी अराजी अजगरा मगरवी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, सहर्ष राय उर्फ गोल्डी राय पुत्र सुनील राय निवासी कुकुड़ीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, धर्मेन्द्र यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी आजमपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, हरेन्द्र यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी धडसन थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, धर्मेन्द्र कुमार राय उर्फ बब्लू राय पुत्र रामचेत राय निवासी देवड़ा दामोदरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, कमलेश कुमार पुत्र शंकर राम निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, तारा सिंह पटेल पुत्र खुरचुन्द पटेल निवासी दाउदपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, प्रशान्त राय पुत्र स्व0 संजय राय निवासी श्रीकान्तपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ हाल पता देवडा दामोदरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, इन्द्रेश यादव पुत्र देवेन्द्र यादव निवासी आहोपट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, हरेन्द्र यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, अरविन्द कुमार यादव पुत्र सुबेदार यादव निवासी खलीलाबाद थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, नीरज कुमार सक्सेना पुत्र नरेश कुमार सकसेना निवासी कृष्णा विहार गली नं 02 वार्ड नं0-4 ज्वाला नगर थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर, रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 किशन लाल निवासी पनवड़िया थाना सिविल लाईन जिला रामपुर, सारिक जावेद पुत्र नासिम जावेद निवासी बिस्मिला कालोनी साहबादगेट थाना कोतवाली रामपुर जनपद रामपुर, जितेन्द्र सिंह पुत्र बलिष्टर सिंह निवासी अहमदनगर थैगा पोस्ट पंजाबनगर थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर, नाजिया पत्नी मुकर्रम अली निवासी बजरिया खान थाना कोतवाली रामपुर जनपद रामपुर, अर्शी पत्नी सारिक जावेद निवासी बिस्मिला कालोनी साहबादगेट थाना कोतवाली रामपुर जनपद रामपुर एवं साजिदा पत्नी जफर खान निवासी साहबादगेट थाना कोतवाली रामपुर जनपद रामपुर के साथ मिलकर प्रदेश के मेधावी छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने और उन्हें हतोत्साहित कर ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्र है, मात्र धन के बल पर असली हकदार के हक को छीनकर उसका भविष्य अन्धकार में करना तथा समाज एवं प्रदेश में शिक्षा जैसे कार्य में लगे हुए लोगो द्वारा मात्र धन की लालसा में पात्र एवं शिक्षित अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह छल कपट तथा बेईमानी पूर्वक कार्य कर, न केवल पात्र अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते है, अपितु समाज को पूरी तरह दुषित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इनके द्वारा आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिये धन कमाने की लालसा में शिक्षित एवं मेधावी अभ्यर्थियों के साथ उक्त अपराध कारित किया गया है, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।
उक्त गिरोह द्वारा आर्थिक, भौतिक, दुनियादी लाभ पाने के लिए भा0द0वि0 के अध्याय 17 का अपराध कारित करते हैं। इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्जनपदीय है, गिरोह के भय व दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने/गवाही देने की साहस नहीं कर पाते है। उक्त गिरोह द्वारा दाण्डिक कृत्य गिरोहबन्द अधिनियम की धारा 2 के खण्ड ख के उपधारा एक से आच्छादित है, जो गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध है। उक्त के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट अमृत त्रिपाठी द्वारा विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर उपरोक्त गिरोह के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गयी।



























































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