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2015 प्रति कुन्तल की दर से गेहूँ का समर्थन मूल्य निर्धारित , सरकारी क्रय केन्द्र पर गेहूँ बिक्री के पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य

आजमगढ़ 24 मार्च-- जिला खाद्य विपणन अधिकारी नरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि आगामी गेहूं खरीद वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा रू0-2015 प्रति कुन्तल की दर से गेहूँ का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। सरकारी क्रय केन्द्र पर गेहूँ बिक्री के पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर कराया जा सकता है। इस वर्ष पंजीकरण हेतु ओटीपी की व्यवस्था की गयी है, जोकि एसएमएस द्वारा कृषक के अंकित मोबाइल नम्बर पर आयेगा, जिसे भरकर पंजीकरण की प्रक्रिय पूर्ण होगी। पंजीकरण कराते समय कृषक को अपनी खतौनी में अंकित नाम को सही-सही दर्ज कराना है तथा उसके साथ-साथ आधार कार्ड में अंकित नाम व संख्या तथा लिंग सही-सही भरना है। 
इस वर्ष गेहूं खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन सम्पन्न होगी तथा कृषकों का भुगतान उनके माध्यम से लिंक बैक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से होगा। उसके लिए आवश्यक है कि किसान बन्धु अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा ले तथा केवाईसी/एनपीसीआई अपडेट करा लें। पीएफएमएस के माध्यम से जिन कृषकों के द्वारा धान खरीद वर्ष 2021-2022 में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही होगी, ऐसे कृषक उक्त पंजीकरण को संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक कर सकते है। 
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने कृषक बन्धुओं से अपील किया है कि अपना गेहूँ बेचने हेतु पंजीकरण समय से करा लें तथा गेहूँ बिक्री के समय पंजीकरण प्रपत्रों के साथ-साथ कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैक की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं आधार कार्ड अवश्य साथ लायें तथा गेहूँ विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त कर लें।

-----जि0सू0का0-आजमगढ़-24.03.2022-------


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