रिवाल्वर की मुठिया से घायल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
आजमगढ़ : दिनांक- 16.02.2022 को शिवबचन S/O रामदुलार निवासी ग्रा.बालडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी गयी कि दिनांक- 15.01.22 को समय 10 बजे रात्रि में मै अपनी बच्ची को ईलाज कराने अमौडा ले जा रहा था उसी समय रास्ते में प्रमोद राय पुत्र रामाश्रय राय ग्रा. अमौडा थाना गम्भीरपुर जनपद-आजमगढ द्वारा अमौडा पुलिया के पास जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली गलौज देने लगा मना करने पर जान से मारने की नियत से रिवाल्वर के बट से सिर में मार दिया जिससे मै गंभीररूप से घायल होकर वही गिर गया किसी तरह परिजनो द्वारा मुझे बचाया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 45/2022 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान अभियोग उपरोक्त मे धारा 307 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये।
आज दिनांक- 17.02.2022 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रमोद राय उपरोक्त को गोमाडीह तिराहे पर (गोसाई की बजार जाने वाली सड़क ) से समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद रिवाल्वर व लाइसेस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त जेल भेज दिया गया।
बरामदगीः-
1- एक अदद रिवाल्वर न. सी-5709 व लाइसेस न. 267/2000




























































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