Latest News / ताज़ातरीन खबरें

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विगत माह में लिये गये खाद्य पदार्थां के 09 नमूने जॉच में फेल :आजमगढ़


आजमगढ़ जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को नियमित सतत् प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए जनपद में उपलब्ध सभी खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
तत्क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विगत माह में लिये गये खाद्य पदार्थां के 09 नमूने जॉच में फेल पाये गये हैं। जिसमें अजय कुमार चौहान नरौली, मिशन रोड से रंगीन कचरी, वैष्णवी किशन कैफे स्वीट हाउस भीरा से दुग्ध, राजू गुप्ता अंजान शहीद से चने की दाल, हरिशचन्द्र खुदादपुर से बेसन तथा रोहित गुप्ता जैंगहा से सूजी असुरक्षित पायी गयी है। असुरक्षित खाद्य पदार्थां के प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 03 वर्ष तक के कारावास एवं 05 लाख तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त विशाल मेगा मार्टी सिविल लाइन्स से बेसन अधोमानक, फोर पिलर्स सिधारी से पापड़ मिथ्याछाप/अधोमानक, विकास जायसवाल मेंहनगर से दलिया मिथ्याछाप तथा शादाब आलम निजामाबाद से अरहर की दाल अधोमानक पायी गयी है। मिथ्याछाप एवं अधोमानक के खाद्य पदार्थां के प्रकरण में अधिनियम में क्रमशः 03 लाख एवं 05 लाख रू0 तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है। उक्त सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी की गई। तत्पश्चात सभी के विरूद्ध मा0 न्यायालय एसीजेएम (प्रथम) एवं न्याय निर्णायन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन, में विभाग वाद दायर करेगा।


Leave a comment

Educations

Sports

Entertainment

Lucknow

Azamgarh