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अल्पसंख्यक शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन के लिए अब 31 जुलाई अंतिम तिथि

आजमगढ़ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि उ0प्र0 वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित टर्म लोन योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी, एवं जैन) समुदाय के युवक एवं युवतियों को रोजगार हेतु न्यूनतम 01 लाख व अधिकतम 20 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड, टेक्निकल ट्रेड्स, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जॉब ओरियण्टेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को रू0 20 लाख तक शैक्षिक ऋण, अधिकतम 04 लाख प्रतिवर्ष के दर से ऋण दिया जायेगा। उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 09 जुलाई 2021 समय शाम 05 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाते हुए दिनांक 31 जुलाई 2021 तक किया जा रहा है। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
उक्त दोनों ऋण योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ से प्राप्त की जा सकती है। शैक्षिक ऋण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी मो0नं0 9415579204 पर प्राप्त की जा सकती है।


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