हत्यारोपी, आपराधिक षडयंत्र व अवैध हथियार रखने वाले गैंग की याचिका ख़ारिज : मऊ
मऊ:अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नo 3, व विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट मऊ, जिला मऊ के न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में आरोपियों के जमानत याचिका प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे निरस्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश द्वारा यह आदेश आरोपी के अधिवक्ता व राज्य की अोर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने के बाद व उक्त मामले से संबंधित केस डायरी का अवलोकन करने, थाने से तलब आपराधिक इतिहास व अन्य आवश्यक प्रपत्रो के अवलोकन के बाद उसे निरस्त कर दिया ।
प्रस्तुत मामला थाना- कोपागंज, जिला मऊ के अंतर्गत दिनांक 12.10.2019 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र में हत्या व अवैध गैर लाइसेंसी शस्त्रों को रखने संबंधित गिरोह के सक्रिय होने तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गिरोह के विरुद्ध पर्याप्त आधार पाते हुए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत के मुकदमे को पंजीकृत कराया गया । उक्त मामले में आरोपी गिरोह के सरगना बृजेश सोनकर पुत्र बच्चा सोनकर के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन याचिका प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी के अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट)- मऊ को सुनने के बाद व संबंधित केस डायरी व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात उक्त मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त गिरोह सरगना की जमानत याचिका को खारिज कर दिया ।
























































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