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10 जुलाई को समस्त तहसील में आयोजित होगा लोक अदालत
आजमगढ़ जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के अन्तर्गत गठित भरण-पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10 जुलाई 2021 को जनपद की समस्त तहसीलों में नियुक्त सुलह अधिकारी एवं जहां पर सुलह अधिकारी नियुक्त नहीं है वहां पर उपजिलाधिकारी की उपस्थिति में प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत अयोजित किये जायेंगे।
उन्होने अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों से अपील किया है कि वह अपनी समस्याओं को दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाले समस्त तहसीलों के राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना पक्ष रखें, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण/सुलह समझौता, सुलह अधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा अयोजित लोक अदालत में कराया जा सके।



























































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