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बार के पूर्व महामंत्री की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर : मऊ



मऊ : सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार के पूर्व महामंत्री दारोगा सिह की बार के धन की अनियमितता व धोखा धडी के मामले मे अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर हो गयी ।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धि सागर मिश्रा ने आवेदक व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की वहस सुनने व मामले के आवश्यक प्रपत्रो का अवलोकन के उपरान्त आदेश दिया । न्यायाधीश ने पचास पचास हजार की दो प्रतिभू व अण्डर टेकिग आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया । पूर्व मंत्री दारोगा सिह पर अपने कार्यकाल मे बार एशोयेशन के एक लाख बीस हजार रूपये की अनियमितता व धोखा धडी कर उसे प्राप्त करने का आरोप है । मामले की प्राथमिकी बार के वर्तमान महामंत्री अजय कुमार सिह ने थाना कोतवाली मे दर्ज कराया था । आरोपी दारोगा सिह ने अपने विरूद्ध लगे आरोपो को बेबुनियाद बताते हुए न्यायालय से इस मामले मे अग्रिम जमानत हेयु आवेदन किया था । इस पर दोनो पक्षो की तरफ से दो दिन चली बहस के उपरान्त न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया ।


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