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हत्या के आरोपी की जमानतअर्जी खारिज : मऊ


मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने हत्या के मामले में आरोपी गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना   क्षेत्र के बेलसडी निवासी संतोष सिंह उर्फ बागी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणी बहादुर सिह को सुनने के उपरान्त उनके तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया । वादी बढुआ गोदाम निवासी रामकरन ने 18 दिसंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया।आरोपी पर अभियुक्तगण के साथ मिलकर साजिश रचने व असलहा उपलब्ध कराने का आरोप है । मामले में बधुआगोदाम के प्रधान शैलेन्द्र यादव की हत्या कर दी गई थी।


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