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आरोपी की जमानत अर्जी गैंगस्टर कोर्ट ने किया ख़ारिज

आरोपी की जमानत अर्जी गैंगस्टर कोर्ट ने किया ख़ारिज
मऊ : अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नo 3, व विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट राम अवतार प्रसाद ने गैंगेस्टर आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश आरोपी के अधिवक्ता व राज्य की अोर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट)अपर शासकीय अधिवक्ता कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने , केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मामला थाना- सरायलखंसी अंतर्गत दिनांक 07 जून को प्रभारी निरीक्षक राम सिंह द्वारा क्षेत्र में हत्या व निर्वाचन प्रक्रिया मे धमकाने व अवैध शस्त्रों को रखने संबंधित गिरोह सक्रिय होने तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गिरोह के विरुद्ध पर्याप्त आधार पाते हुए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मुकदमे को पंजीकृत कराया गया था । मामले में आरोपी गिरोह के सरगना सुधीर सिंह पुत्र रमेश सिंह उर्फ काका निवासी कैथवली थाना सराय लखंसी द्वारा न्यायालय में अपनी जमानत हेतु अर्जी प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी के अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) को सुनने के बाद व केस डायरी के अवलोकन करने के बाद गिरोह के सरगना की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया ।


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