बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री व अन्य के निष्कासन पर रोक : मऊ
मऊ : उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन रोहिताश कुमार अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व महामंत्री दारोगा सिंह और अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह की
सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त करने के 25 जून के फैसले पर रोक लगा दिया। साथही मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति गठित करते हुए बार काउंसिल के सदस्य प्रदीप कुमार सिंह को जांच अधिकारी नामित किया है। इस आशय का पत्र सोमवार को बार काउंसिल कार्यालय के अपर अधीक्षक विरेन्द्र कुमार सिंह की ओर से अध्यक्ष और महामंत्री सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के साथ ही जिला जज और जिलाधिकारी व अधिवक्ता को भेजा है। बार काउंसिल के आदेश की जानकारी कचहरी परिसर मे अधिवक्ताओं को होते ही चर्चा शुरू हो गयी। दारोगा सिह व विनोद सिह ने बार काउंसिल के निर्णय पर प्रति क्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूरी कार्यवाही दोषपूर्ण थी, जिस पर बार काउंसिल ने रोक लगाया है। बार काउंसिल के निर्णय पर प्रति क्रिया व्यक्त करते हुए सिविल कोर्ट सेन्ट्ल बार के महामंत्री अजय कुमार सिह ने कहा कि एशोसियेशन को ऐसे किसी निर्णय की कोई जानकारी नही है और न ही किसी आदेश की प्रति ही प्राप्त हुई है ।























































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