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अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जॉब ओरियण्टेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्देश

आजमगढ़ 28 जून-- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित एवं उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जॉब ओरियण्टेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्राओं जो उ0प्र0 के मूल निवासी हों, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा में हुआ हो जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दुगने से कम (शहरी क्षेत्र हेतु रू0 120000 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98000 से अधिक न हो) को 03 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर तथा ऐसे छात्र/छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दुगने से अधिक परन्तु रू0 800000 से कम हो, छात्रों को 08 प्रतिशत तथा छात्राओं को 05 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम रू0 2000000 तक शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रू0 400000 की दर से अधिकतम 05 वर्षों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप सम्बन्धित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त संलग्नकों सहित निगम मुख्यालय कार्यालय 746, सातवां तल जवाहर भवन अशोक मार्ग लखनऊ अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। योजना से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए मो0 नंबर 9415579204 पर सम्पर्क कर सकते हैं-


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