अब ठेकों पर हो जाएगी असली-नकली शराब की पहचान
आजमगढ़ । अब असली-नकली देशी-विदेशी शराब और बीयर की पहचान ठेके पर ही होगी। उसके बाद ही उपभोक्ताओं को बोतल थमाई जाएगी। इसके लिए एम पॉश मशीनें लाई गयी हैं। इन मशीनों को जिले की प्रत्येक शराब की दुकानों पर लगाया जाएगा। लाइसेंस धारी स्कैनिंग के बाद ही शराब की बोतल को बेच सकेंगे।
जानकारी देते जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा ने बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आये थे। अवैध और नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने यह पहल की है। जनपद के कुल 542 शराब की दुकानों में 303 देशी, 132 विदेशी, 2 माडल शाप व 105 बीयर की दुकानों पर एम पॉश मशीनों को लगाया जाएगा। आबकारी विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत आजमगढ को चुना गया है। शनिवार को आबकारी विभाग की ओर से एम पॉश मशीन का वितरण कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में एम पॉश मशीन लेने के लिए आबकारी गोदाम पर बड़ी संख्या में लाइसेंस होल्डर पहुंचे थे। शराब की विभिन्न वैरायटी की बोतलों की जांच शराब की दुकानों पर पहले सुनिश्चित की जाएगी।
जिला आबकारी विभाग की तरफ से जिले में लगभग साढ़े पांच सौ एम पॉश मशीन मंगाई गई है। यह मशीनें अलग-अलग शराब की दुकानों पर रखी जाएंगी। इससे शराब की बोतल की स्कैनिंग की जाएगी। इस पहल से अवैध और नकली शराब की बिक्री पर रोकथाम होगी। यह सभी पॉश मशीनें ओएसिस कंपनी की है।
दुकान के बाहर जाते ही नहीं काम करेगी मशीन
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी की सभी दुकानों पर सबसे पहले जीओ टैकिंग का कार्य पूरा करा लिया गया है। एम पॉश मशीन में जीपीएस व सीएम लगी हुई है। यह मशीन दुकान के 10 मीटर के अंदर की परिधि में ही काम करेगी। इससे अधिक दूरी पर ले जाते ही मशीन काम करना बंद कर देगी और इसका मैसेज आबकारी विभाग को भी प्राप्त हो जाएगा कि निर्धारित स्थान से मशीन को अन्यंत्र स्थान पर ले जाया गया है।
पहली बार फ्री उपलब्ध करायी गई है मशीन
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि एम पाॅश मशीन सभी दुकानों के अनुज्ञापियों को पहली बार फ्री में उपलब्ध करायी गई है। इस मशीन के खराब होने व खो जाने पर दूसरी मशीन लेने पर अनुज्ञापी को 32 हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा, तब जाकर उसे दूसरी मशीन मिलेगी। साफ्ट वेयार डैमेज होने पर ही अधिकतर मशीनों में खराबी आती है। मशीन के गायब व खो जाने पर अनुज्ञापी को दूसरी मशीन लेने से पूर्व शपथ पत्र देना होगा।























































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